ट्रैफिक पुलिस रोके (Traffic Rules In Hindi ) तो जाने अपने 12 अधिकार।

ट्रैफिक पुलिस रोके (Traffic Rules In Hindi ) तो जाने अपने 12 अधिकार।

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SachinLLB : दोस्तों ट्राफिक नियमों (traffic rules) को फॉलो करना बहुत जरूरी है लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ट्राफिक नियमों का हवाला देकर ट्रैफिक पुलिस (traffic police) आपको परेशान करती है तथा पुलिस द्वारा आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है क्योंकि आपको आपके अधिकार पता नही होते है लेकिन आज हम आपको आपके अधिकार बताते है जिससे कि ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती है और ट्रैफिक पुलिस के जवान आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं ।


जानिए आपके अधिकार (Traffic Rules In Hindi) -


1- आपका चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास उनकी चालान बुक या फिर ई-चालान (E-Challan) मशीन होना बहुत जरूरी है, यदि इन दोनों में से कुछ भी उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काटा जा सकता है।

2- जब आपका चालान काटा जाता है तब हर ट्रैफिक पुलिस जवान को यूनिफॉर्म (police uniform) में रहना जरूरी है ओर यूनिफॉर्म पर बेच नंबर और उसका नाम होना चाहिए । अगर ये दोनों ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं हैं, तो आप उससे पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस अपना पहचान पत्र (Identity Card) दिखाने से मना करता है तो आप अपनी गाड़ी के दस्तावेज उसे न देवे ओर नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए।

3- ट्रैफिक पुलिस का हेड कॉन्सटेबल आप पर सिर्फ 100 रुपये का ही फाइन कर सकता है जबकि इससे ज्यादा का फाइन सिर्फ ट्रैफिक ऑफिसर यानी ASI या SI कर सकता है।

4- अगर आपका चालान कटा है और आपके पास फाइन देने के लिए पैसे नहीं है तो आप फाइन बाद में भी जमा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट चालान जारी किया जाएगा और एक तारीख दी जाएगी जिस तारिख को आपको कोर्ट में जाकर चालान देना होगा, इस स्थिति में ट्रैफिक ऑफिसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।

5- सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि यदि वाहन चालक के पास उस समय दस्तावेज उपलब्ध नही हैं तो वाहन चालक को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।

6- सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप ट्रैफिक पुलिस को दस्तावेज मांगने पर तुरंत रजिस्ट्रेशन, वाहन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते है, तो यह कोई जुर्म नहीं है। यदि इसके बाद भी अगर पुलिस तत्काल दस्तावेज नहीं दिखाने पर चालान काट देती है, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप कोर्ट द्वारा इसे खारिज करवा सकते हैं।

7- यदि आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है तो आपका फर्ज है, कि बिना किसी बहस के आप रुक जाएं और पुलिस ऑफिसर द्वारा मांगे गए कागज़ात उन्हें दिखाएं। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन के अलावा जरूरी नहीं कि आप उन्हें कोई और दस्तावेज  दिखाएं।

8- ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती है, यदि किसी पुलिस जवान द्वारा आपकी गाड़ी की चाबी जबरजस्ती निकाल ली जाती है तो आपके पास अधिकार है कि आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

9- अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है, तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती, जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो।

10- यदि ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको कस्टडी में लेती है, तो कस्टडी में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है।

11- मोटर वाहन अधिनियम के सेक्शन 130 के अनुसार किसी भी सार्वजानिक जगह पर वर्दी पहने हुए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर मोटर चालक को कागजात दिखाने होंगें। पर सिर्फ दिखाने होंगें न कि उसे सौंपने होंगे।

12- यह आपका अधिकार है कि कभी भी पुलिस की अवैध मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए, अगर कोई कॉन्स्टेबल आपसे अवैध रूप से पैसे की मांग रहा है तो आप उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर सकते हैं।

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