ट्राफिक नियमों का उल्लंघन | हेलमेट होने पर भी कटेगा 2 हजार का चालान ।

ट्राफिक नियमों का उल्लंघन | हेलमेट होने पर भी कटेगा 2 हजार का चालान ।


SachinLLB : ट्रैफिक नियमों (traffic rules) को लेकर कई बार बदलाव होते रहे हैं, क्योंकि सड़क पर इतना ट्रैफिक बड़ चुका है की लोग ट्राफिक नियमों का उल्लंघन (violation of traffic rules) करने लगे है, इसी के चलते सरकार भी ट्रैफिक  नियमों में बार बार बदलाव (change in traffic rules) लाती जा रही हैं। 


एवं कई लोग तो ऐसे भी है जो अपनी चिंता तो नही करते है लेकिन सामने वाले कि भी कोई चिंता नही करते है, ओर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (violation of traffic rules) करते है, जिनकी लापरवाही से रोड एक्सीडेंट, या अन्य दुर्घटना हो जाती हैं, तथा सरकार ने भी ट्राफिक नियमों का पालन (follow traffic rules) न करने पर चालान बनाना शुरू कर दिए है।


इसी के चलते नए ट्रैफिक नियमों (new traffic rules) के अनुसार हेलमेट (helmet) पहने हुए होने के बावजूद भी 2000 रुपए का चालान कट सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आज हम आपको इस बात की जानकारी देंगे ।


हेलमेट (helmet) होने पर भी चालान कैसे कटेगा -


मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के अनुसार अगर मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते समय (while riding a motorcycle or scooter) आपकी हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी हुई है, तो नियम 194 D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कटेगा और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट यानी बिना बीआईएस वाला हेलमेट पहना है, तो भी आपका 194 D MVA के अनुसार 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने हुए होने के बावजूद भी नए ट्राफिक नियमों का पालन (follow traffic rules) न करने के पर आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है।


ऐसे कटेगा 20 हजार रुपए से ज्यादा का चालान -


अगर आपको भी 20 हजार से ज्यादा के चालान से बचना है तो न करें ये गलती क्योंकि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि वाहन को ओवरलोडिंग किया गया है तो आपको 20000 रुपए का भारी भरकम जुर्मना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर वाहन क्षमता से अधिक प्रति टन 2000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ सकता हैं। इसलिए हमेशा इस बात से सावधान रहें कि वाहन को ओवरलोड न करें, ओवरलोडिंग वाहन किसी भी समय दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं।


चालान (challan) कटा या नहीं, उसे पता कैसे पता करें -


किसी भी वाहन का चालान कटा या नही ये पता करने के लिए परिवहन विभाग (transport Department) की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। उसके बाद चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें, उसके बाद आपको चालान नंबर तथा वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का विकल्प मिलेगा । उसमें से आप वाहन नंबर के विकल्प को चुनें एवं उसमे मांगी गई अनिवार्य जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। उसके बाद 3 सेकंड का इंतजार करें (यह आपके नेट स्पीड पर निर्भर हैं) और आपके सामने चालान का स्टेटस आ जाएगा।


ट्रैफिक चालान (traffic challan) को ऑनलाइन कैसे भरें -


अगर आपका चालान काटा जा चुका हैं और आप चालान जमा करना चाहते हैं तब आप परिवहन विभाग की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी अनिवार्य जानकारी एवं कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिस पेज पर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे खोजें।

तथा चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। तथा भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें ओर भुगतान को कन्फर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा जा चूका है और प्रिंट के लिए एक रसीद भी तैयार है अगर आप चाहे तो उसका प्रिन्ट भी ले सकते है।

तो दोस्तों हमारा मकसद केवल आपको ट्रैफिक नियमों को लेकर जानकारी देते हुए जागरुक करना है। ताकि आपकी भी पॉकेट मनी सेव रहें और सड़क हादसों को भी रोका जा सके।


जानकारी अच्छी लगे तो Follow & Share करें जिससे आपको नई-नई जानकारी मिलती रहे।

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