RBI ने शुरू की बैंकिंग लोकपाल योजना| मनमानी करने वाले बैंको के खिलाफ होगी कार्यवाही ।

RBI ने शुरू की बैंकिंग लोकपाल योजना| मनमानी करने वाले बैंको के खिलाफ होगी कार्यवाही ।

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SachinLLB : दोस्तों आज हम जानेंगे बैंकिंग लोकपाल योजना क्या हैं ? ( What is the Banking Ombudsman Scheme ) और इस योजना के अंतर्गत मनमानी करने वाले बैंको के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज की जाती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को क्यों शुरू करनी पड़ी यह योजना ।


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( Reserve Bank of India ) ने बैंकिंग सेक्टर की सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई है, इस योजना के अंतर्गत अभी तक  देश में करिब 12 बैंकिंग ओम्बड्समैन हैं, जिनके कार्यालय देश के अलग - अलग राज्यों की राजधानी में बनाए गए हैं ।


बैंकों में चेक , बैंक ड्राफ्ट, बिल आदि के भुगतान सम्बन्धित, वसूली में अधिक देरी होने, लोन या केश एडवांस से सम्बन्धित बैंकिंग सुविधा ( Banking Services ) मे या सेवा न देने या उनमें अत्यधिक देरी करने या बिना किसी वैध कारण के खाता खोलने से बैंक द्वारा इंकार करने जैसी सभी समस्याओं की शिकायत को शीघ्रता से निपटाने ( expeditious disposal of complaints ) को  लेकर उपभोक्ता बैंकिंग ओम्बड्समैन की ओर अपना रुख कर सकते हैं ।


ओम्बड्समैन क्या हैं |  What is the Ombudsman -


ओम्बड्‌समैन एक स्वतन्त्र एवं सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो लोक सेवकों के विरुद्ध जनता की शिकायतों (public complaints) को सुनता हैं एवं शिकायत सुनकर उचित कार्यवाही करने हेतु सिफारिश करता है ।


ऑनलाइन और ऑफलाइन भी दर्ज की जा सकेगी शिकायत -


यदि किसी भी व्यक्ति की बैंक (Bank) को लेकर कोई शिकायत है तो आप एक कागज पर अपनी समस्याओं को लिखकर बैंकिंग लोकपाल के पास भेज सकते हैं । इसके अतिरिक्त अगर आप चाहे तो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करावा सकते हैं। ( Can lodge complaint online ) 


इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं को लेकर शिकायत दर्ज करने के लिए आप ई-मेल CRPC@rbi.org.in पर ई - मेल के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इसके अतिरिक्त साथ ही टोल फ्री नंबर 14448 पर फोन करके भी बैंको के खिलाफ शिकायत ( complaint against banks ) दर्ज कराई जा सकती है।


सीधे बैंकिंग लोकपाल में नहीं की जा सकेगी शिकायत, इसप्रकार करनी होगी शिकायत -


यहां आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि अगर बैंको से या बैंकिंग सेवाओं (banking services) को लेकर आपकी किसी भी तरह की कोई शिकायत है, तो आप सीधे बैंकिंग लोकपाल से शिकायत (Complaint to Banking Ombudsman) दर्ज नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी स्थिति में ही बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं ।


जब आपने किसी समस्या को लेकर पहले अपने बैंक से शिकायत की हो और बैंक ने आपकी शिकायत मिलने के 1 माह के भीतर उसका कोई जवाब नहीं दिया हो या आपकी समस्या नही सुनी हो या बैंक ने आपकी शिकायत खारिज कर दी हो या आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तब आप ऐसी परिस्थिति में बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं ।


बैंकिंग लोकपाल व्यवस्था से उपभोक्ता को मिलेगा फायदा - 


कई बार आमतौर पर यह देखा जाता है कि बैंक के कुछ कर्मचारी बिना किसी कारण के लोगों का काम करने में देरी करते हैं या काम करने से मना कर देते हैं, जिससे उपभोक्ता को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उनका कीमती समय भी बर्बाद होता है।


ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बैंकिंग लोकपाल व्यवस्था शुरू की गई, बैंकिंग लोकपाल व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं को इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके सभी जरूरी काम समय पर पूरे किये जा सकेंगे।

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