GST Bill | GST की लिमिट क्या है | फर्जी जीएसटी GST बिल की जाँच कैसे करें ।

GST Bill | GST की लिमिट क्या है | फर्जी जीएसटी GST बिल की जाँच कैसे करें ।

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SachinLLB : दोस्तों आज हम बात करेंगे GST बिल के सम्बंध में कि GST Tax की लिमिट क्या है या कितने टर्नओवर पर GST टेक्स लगता है। एवं GST Bill असली है या नकली की जांच कैसे करें, बिल की जांच करने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2017 से सम्पूर्ण देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया था। 


भारत में होने वाले सभी तरह के बिजनेस पर जीएसटी (GST) कर लागू होता है, इनमें कुछ  खास चीजों को छोड़कर दिनांक 1 जुलाई 2017 से जीएसटी बिल लागू होने के बाद, इसे और भी सरल बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 


जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन (GST Registration) कराने के लिए टर्नओवर लिमिट बढ़ा दी गई है, साथ ही कंपोजिशन स्कीम लेने के टर्नओवर लिमिट में भी बदलाव किया गया है। एवं कई प्रकार की सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी के रेट में बदलाव किए गए हैं, तथा रिटर्न भरने के नियमों में भी बदलाव किया गया है।


सन 2022, जनवरी के अंत तक लागू नियम के बारे में -


जैसे कि सामान्य वर्ग (Normal Category) के राज्यों में अगर किसी व्यापारी का सालाना टर्नओवर ( yearly Turnover) 40 लाख रुपए से अधिक है, तो उस व्यापारी को GST Registration करवाना अनिवार्य है, पहले यह छूट 20 लाख रूपए तक के सालाना टर्नओवर वालों को थी, इसके अलावा Service Sector के व्यापार के लिए पहले वाली सालाना 20 लाख रुपए ही रखी गयी हैं, इसमें कोई बदलाव नही किया गया।


जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर लिमिट क्या है -


  1. सामान्य वर्ग के राज्यों Normal category states में सेवाओं (services) के व्यापार पर सालाना 20 लाख रुपए।
  2. सामान्य वर्ग के राज्यों Normal category states में वस्तुओं (Goods) के व्यापार पर सालाना 40 लाख रुपए।
  3. Special Category states में सेवाओं (services) के व्यापार पर सालाना 10 लाख रुपए।
  4. Special Category states में वस्तुओं (Goods) के व्यापार पर 20 लाख रुपए।


इस लेख के माध्यम से हम आगे ओर भी अधिक जानकारी जानने का प्रयास करेंगे ।


क्या कोई रेस्टोरेंट GST लगा सकता है या नहीं -


  • वे रेस्टोरेंट जो GST लगा सकते हैं, उनको भारत सरकार की वेबसाइट पर अपने आपको रजिस्टर करना होगा ओर GST Registration Number प्राप्त करना होगा एवं जो बिल ग्राहक को दिया जायेगा उस पर भी उस रेस्टोरेंट का GST रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना आवश्यक होगा।


  • वे रेस्टोरेंट जो GST के लिए रजिस्टर नही है वह आपको बिना GST Number वाला बिल देगा और उस पर GST रजिस्ट्रेशन नम्बर नही लिखा होगा।


जानिए कौन से रेस्टोरेंट्स 5% की दर से GST लगा सकते हैं -


  1. वे रेस्टोरेंट या भोजनालय जो सड़क के किनारे शराब नहीं परोसते हैं ।
  2. गैर-एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट।
  3. स्थानीय वितरण रेस्टोरेंट।
  4. पूर्ण रूप से एयर कंडीशनिंग वाले रेस्टोरेंट (शराब के साथ या बिना )।
  5. गैर-एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट या भोजनालय जो शराब परोसते हैं।
  6. उन रेस्टोरेंट द्वारा दी जाने वाली सर्विस और किसी वे होटल (जिसका किराया 7,500 से कम हो) के भीतर मौजूद रेस्टोरेंट द्वारा रूम सर्विस पर भी 5% की दर से GST लगाया जायेगा ।
  7. यदि कोई खाद्य सामग्री कैंटीन, ऑफिस,औद्योगिक इकाई, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास आदि में अनुबंध के आधार पर संचालित किया जाता है तो ऐसी जगहों पर किसी भी खाद्य / पेय पदार्थ (गैर-मादक) पर 5% की दर से जीएसटी टेक्स लगाया जाता है।
  8. भारतीय रेलवे/ आईआरसीटीसी द्वारा दी जाने वाली खाद्य सेवाओं/खाद्य पदार्थ पर और उनके द्वारा ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर लगने वाले स्टाल्स पर भी 5% जीएसटी टेक्स लगाया जाता है।


जानिए कौनसी जगह 18% की दर से GST लगा सकते हैं - 


भारत मे जिन होटलों में रूम किराया 7,500 से अधिक होता है, उन पर रेस्तरां वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए 18% की दर से GST टैक्स लगाया जाता है। इसके साथ ही क्लब, गेस्ट हाउस आदि के अन्दर मौजूद रेस्टोरेंट पर भी 18% की दर से GST लगाया जाता है, तथा साथ ही नियमों में बदलाव भी होते रहते हैं।


नोट - सेंट्रल उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने स्पष्ट किया है कि ऐसे रेस्तरां/बार से भी 5% की दर से GST tax वसूल किया जायेगा जहां प्रथम तल पर AC लगा हुआ है और भोजन/शराब दोनों ही दिये जाते हैं,  लेकिन उनके ग्राउंड फ्लोर पर AC नही लगा है ओर केवल भोजन ही खिलाया जाता है।


फर्जी एवं सही जीएसटी बिल की जांच कैसे करें -


कुछ रेस्टोरेंट या संस्थान के मालिकों द्वारा फर्जी GST जीएसटी नम्बर का बिल पर बनाकर कर ग्राहकों से GST वसूल रहे हैं, जो कि एक प्रकार का अपराध भी है और ग्राहक के साथ धोखा भी है।


तो ऐसे किसी भी फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर (fake gst registration number) का पता लगाने के लिए आपको भारत सरकार की वेबसाइट https://services.gst.gov.in/services/searchtp पर क्लिक करके उस जीएसटी बिल नंबर को भरना होगा जिससे आपको यह पता चल जायेगा कि वह रेस्टोरेंट GST वसूल करने का हक रखता है या नही।


जीएसटी से संबंधित मामले में आप शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं -


E-Mail - helpdesk@gst.gov.in

Phone - 0120-4888999, 011-23370115


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