बिना टिकट ट्रेन में यात्रा [Travel in train without ticket] कर रही महिला को निचे नही उतार सकते | 3 दशक पूर्व बना कानून।

बिना टिकट ट्रेन में यात्रा [Travel in train without ticket] कर रही महिला को निचे नही उतार सकते | 3 दशक पूर्व बना कानून।


SachinLLB : आज हम बात करेंगें की जब भी कोई महिला ट्रेन में सफर कर रही हैं, तो उसको TC द्वारा या रेलवे के किसी भी कर्मचारी द्वारा अकेली महिला यात्री (female passenger) को टिकिट नही होने पर ट्रेन से नही उतारा जा सकता है, तीन दशक पूर्व से ही यह कानून बना हुआ है, लेकिन कभी इस ओर किसी ने ध्यान ही नही दिया हैं।


परन्तु ऐसा भी नही है कि कोई महिला अकेली हो तो वो टिकिट ही न लें, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना (traveling by train without ticket) भी एक अपराध की श्रेणी में आता हैं, ओर आगे हम जानेंगे कि अगर बिना टिकट अकेली महिला सफर कर रही है तो महिला रेल यात्री (female train passenger) को टीसी ट्रेन से नहीं उतार सकता।


रेलवे बोर्ड (Railway board) ने लगभग तीन दशक पूर्व बने इस पुराने कानून (Law) को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है । दरअसल इस कानून के बारे में रेलवे कर्मियों ( टीसी , गार्ड , स्टेशन मास्टर, रेलवे पुलिस ) और महिला यात्री दोनों को पता नहीं है। रेलवे बोर्ड के ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अगर ट्रेन में अकेले महिला सफर कर रही तो उसको ट्रेन से उतारने का नियम नहीं है ।


महिलाओं के लिए क्यों बनाया गया रेलवे कानून | Railway Law -


इसके पीछे मंशा यह है कि अकेली महिला को किसी भी स्टेशन पर उतारने से उसके साथ कोई भी अनहोनी या अप्रिय घटना घटित हो सकती है या वह किसी भी मुसीबत में फंस सकती है। अगर महिला के पास टिकट नही भी है तो उसे या तो उसे जहा से यात्रा प्रारंभ करी है वहाँ से जिस स्टेशन पर जाना है वहाँ तक का टिकट किराया ट्रेन के अंदर ही TC द्वारा जमा कर टिकिट दिया जाएगा।


वेटिंग लिस्ट (waiting list) पर भी नही उतारा जा सकता -


अगर कोई अकेली महिला रिजर्वेशन डिब्बे (ladies reservation compartment) (आरक्षित कोच) में वेटिंग लिस्ट टिकट होने पर सफर कर रही है तो भी कोच से नहीं निकाला जा सकता है । और यदि महिला स्पीलर टिकट पर 3 AC में सफर कर रही है, तो टीसी उसे स्लीपर कोच (sleeper coach) में जाने का अनुरोध कर सकता है। लेकिन महिला यात्री से जोर जर्बदस्ती नहीं की जा सकती है।


रेलवे मेनुअल,1989 में बना कानून | Railway Manual Law -


महिला रेल यात्री के लिए रेलवे मैन्युअल में 1989 में उक्त कानून बनाया गया था । लेकिन समय के साथ साथ रेल कर्मचारी, अधिकारी व रेल यात्री भी इस कानून को भूल चुके हैं। किन्तु रेलवे तीन दशक पूर्व बने इस कानून को वापसी सख्ती से लागू करेगा।

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