सभी वकीलों (Advocate) को मिलेंगें 25 हजार रुपए। योजना (Scheme) का नोटिफिकेशन हुआ जारी ।

सभी वकीलों (Advocate) को मिलेंगें 25 हजार रुपए। योजना (Scheme) का नोटिफिकेशन हुआ जारी ।


SachinLLB : राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर घोषित किया कि वकीलों को अब 25 हजार रुपये दिए जायेंगे। राज्य सरकार ने यह राशि आर्थिक सहायता राशि के रूप घोषित किया है कि एडवोकेट को सहायता योजना (assistance scheme) केे अंतर्गत 25 हजार रुपये दिए जायेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने से पूरे विश्व में मानव समाज को बहुत ही गम्भीर चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनसामान्य का जीवन खतरे में आ गया है। तथा वर्तमान स्थिति में अधिवक्ता वर्ग भी कोरोना से लगातार संक्रमित हो रहा  है , ऐसी परिस्थितियों में राज्य का जूनियर अधिवक्ता वर्ग चिकित्सा सहायता हेतु लगातार आर्थिक समस्या के संकट से झुज रहा है । इसी उक्त उद्देश्य की आपूर्ति के लिए अधिवक्ता कल्याण अधिनियम,1982 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा न्यासी समिति एवं मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा निम्न लिखित योजना को प्रकाशित किया गया है।


योजना का संक्षिप्त नाम एवं विस्तार -

इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश अधिवक्ता ( कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित ) चिकित्सकीय सहायता योजना 2021 हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए लगने वाले (Documents) डॉक्यूमेंट -

  • आवेदन पत्र ।
  • चिकित्सक का प्रमाण पत्र ।
  • कोरोना पॉजिटिव आने की रिपोर्ट ।
  • सिटी स्केन की रिपोर्ट ।
  • चिकित्सा में लगने वाले समस्त बिल एवं समस्त चिकित्सक दस्तावेज।


वकीलों को ऐसे मिलेगा (Advocate Scheme) योजना का लाभ -

  1. एडवोकेट को निर्धारित प्रारूप में मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर को आवेदन करना होगा ।
  2. आवेदन पर परिषद की स्क्रूटनी समिति विचार करेगी ।
  3. आवेदन के साथ हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र , कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट एवं हॉस्पिटल के बिल व ' अन्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है ।
  4. योजना का लाभ उन वकीलों को ही मिलेगा , जिनका मेडिक्लेम नहीं है ।
  5. योजना का उन वकीलों को लाभ मिलेगा , जो इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हैं या 1 अप्रैल 2021 के बाद भर्ती हुए हो ।
  6. यह योजना मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ता को ही लागू होगी।

नोट : ऐसे अधिवक्ता जो कि 5 लाख या उससे अधिक की आय वाले या आयकर दाता हैं। उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नही होगा।

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