पुलिस किसी भी महिला को कब गिरफ्तार कर सकती है | When can the police arrest any woman.

पुलिस किसी भी महिला को कब गिरफ्तार कर सकती है | When can the police arrest any woman.


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अनुसार, पुलिस द्वारा किसी महिला की गिरफ्तारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 46 में भी इस संबंध में नियम बताए गए हैं, जो BNSS में भी समाहित किए गए हैं। महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

1. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी प्रतिबंधित


किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी मजिस्ट्रेट से विशेष अनुमति न ली गई हो।


2. महिला पुलिस अधिकारी की अनिवार्यता


किसी महिला को केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। पुरुष पुलिसकर्मी अकेले महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते।


3. शारीरिक संपर्क से बचाव


गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिस अधिकारी को महिला की गरिमा बनाए रखनी होगी और अनावश्यक शारीरिक संपर्क से बचना होगा।


4. गंभीर मामलों में अपवाद


यदि मामला गंभीर अपराधों (जैसे हत्या, आतंकवाद, देशद्रोह) से संबंधित है और गिरफ्तारी अपरिहार्य है, तो मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर पुलिस रात में भी गिरफ्तारी कर सकती है।


5. गर्भवती महिला या बीमार महिला की विशेष सुरक्षा


कोई गर्भवती महिला या गंभीर रूप से बीमार महिला हो तो उसे केवल अस्पताल या घर पर ही नजरबंद किया जा सकता है और गिरफ्तारी से पहले उचित चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए।


निष्कर्ष


भारतीय कानून महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसलिए, पुलिस को किसी भी महिला को गिरफ्तार करने से पहले उपरोक्त नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।

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