लोकपाल योजना क्या हैं | लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंकों की शिकायत कैसे करें ।

लोकपाल योजना क्या हैं | What is Lokpal Scheme ? लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंकों की शिकायत कैसे करें । 



SachinLLB :- आपने कई बार देखा होगा कि हमारे आसपास के बैंकों में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैं यहां कब से चक्कर लगा रहा हूं लेकिन मेरी शिकायत का निवारण (grievance redressal) बैंक वाले नहीं कर रहे हैं और ना ही सही से जानकारी देते हैं, तो उन सभी समस्याओं के निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा एक ऐसी योजना का गठन किया गया जिसे बैंकिंग लोकपाल योजना नाम दिया गया जो भारत के समस्त बैंकों से संबंधित मामलों और ग्राहक की शिकायतों का निवारण कर सके ।


आरबीआई द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना का गठन  मुख्य रूप से बैंकों से सम्बंधित ग्राहकों की समस्याओं (customer problems) और शिकायतों के निवारण के लिए  किया गया हैं ताकि उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके।


क्या है बैंकिंग लोकपाल योजना | What is Lokpal Scheme -


भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना का गठन बैंकों के ग्राहकों की शीघ्र शिकायत के निवारण की व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध कराने के लिए किया गया है । लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों तथा अन्‍य मामलों के समाधान हेतु एक सांस्थानिक और विधिक ढांचा उपलब्‍ध कराता है ।


बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुई एवं कब संशोधन किए गए -


बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायत एवं समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाने के लिये आरम्भ की गयी एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत एक 'बैंकिंग लोकपाल' की नियुक्ति की जाती है जो एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होता है।


वैसे तो सर्वप्रथम बैंकिंग लोकपाल योजना,1995 में लागू की गई थी, लेकिन 2002 एवं 2006 में इस योजना का अन्य सुविधाओं के साथ दायरा बढ़ाते हुए संशोधन किए गए, ताकि बैंकों द्वारा ग्राहकों को पारदर्शी, भेदभाव रहित और जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।


बैंकिंग लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है, जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं या कार्यों की निगरानी रखती है। ग्राहक किसी भी बैंक के कर्मचारी व अधिकारी  की शिकायत व बैंकों द्वारा समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को अपनी शिकायत डाक, ई-मेल, ऑनलाइन निशुल्क दर्ज करा सकता है।


ग्राहक द्वारा निशुल्क की जाने वाली इस शिकायत का निवारण 30 दिन के अंदर किया जाता है। लोकपाल योजना को ग्राहकों की सुविधा व बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए यह योजना संचालित कि गई है।

 


बैंकिंग शिकायतों [ Banking Complaints ] का होता है समाधान -


ग्राहकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं में पाई जाने वाली कमियों के संबंध में अपनी शिकायतों के निवारण हेतु तथा उन्हें जल्द से जल्द और कम खर्च वाला मंच प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू करके इसका विस्तार करने में संशोधित किया गया था। 


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों जैसे क्रेडिट कार्ड संबंधीत शिकायतों, बैंकों के सेल्स एजेन्टों द्वारा वचनबद्ध सेवाएं प्रदान न करने और बैंकों द्वारा वचनबद्धता को पूरा न करने, ग्राहकों को सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाने, एक बार बैंक द्वारा दिये गए नोटों के खराब या फ़टे होने पर वापस न लेने तथा छोटे मूल्य के नोट व सिक्के स्वीकार न करने या छोटे मूल्य के नोट स्वीकार करने हेतु कमीशन लेने व समय पर काम न करने के संबंध में शिकायत कर सकेंगे।

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