रात में कब तक दुकानें, शोरूम या व्यावसायिक स्थल खुले रह सकते हैं | कितनी बजे के बाद पुलिस जबरदस्ती दुकानें बंद करवा सकती है ?
SachinLLB : - मप्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 ( MP. Shops and Establishment Act, 1958 ) की धारा 13 (1) के अंतर्गत यह प्रावधान है, कि गुमास्ता कानून के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह के एक दिन सभी दुकानदारों को अपनी - अपनी दुकान बंद रखनी होगी एवं दुकान ( Shop ) में काम कर रहे कर्मचारियों (employees) को भी साप्ताहिक अवकाश (weekly off) देना होगा।
Kya hai Gumasta Kanoon -
यदि कोई दुकानदार ( Shopkeeper ) इसका उल्लंघन करता है तो न्यूनतम 500 रुपए का चालान ( Challan ) काटा जा सकता हैं, तथा चालान काटने का कानूनी प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त गुमास्ता कानून ( Gumasta law ) के अंर्तगत कोई भी दुकान, शोरूम या व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात को 10 बजे के बाद नही खोला जा सकता हैं।
दुकाने बन्द करने का कानूनी समय -
गुमास्ता कानून ( Gumasta Kanoon ) के अंर्तगत कोई भी दुकान, शोरूम या व्यावसायिक स्थल रात को 10 बजे के बाद नही खोला जा सकता हैं। यदि कोई व्यापारी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान ( commercial establishment ) का संचालन रात को 10 बजे के बाद तक भी करता पाया जाता है तो गुमास्ता कानून के अंतर्गत उसका चालान काटा जा सकता, जो न्यूनतम लगभग 500 रुपये हैं।
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