क्या होती है अनुसूचियां | 【What is the schedule】भारतीय संविधान में अनुसूचियों को कोनसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया ।

क्या होती है अनुसूचियां [WHAT ARE SCHEDULE] | भारतीय संविधान [ INDIAN CONSTITUTION ] में अनुसूचियों को कोनसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया ।

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SachinLLB : भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थीं तथा बाद में , बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं ।

भारतीय संविधान (Indian Constitution) में 9वीं से 12वीं तक अनुसूचि कोनसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई | अनुुुसूचियों की सारणी निम्नलिखित हैं :

भारतीय संविधान 【Indian Constitution】 में निहित 1 से 12 तक अनुसूचियां इस प्रकार है -



01 ली अनुसूची - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश और उनके प्रदेशों की सूची ।

02 री अनुसूची - राष्ट्रपति , राज्यपाल , राज्यों के अध्यक्ष , अध्यक्ष एवं लोक सभा उपाध्यक्ष , राज्य परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय और भारत के नियंत्रक , महालेखा परीक्षक तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और उनके क्षेत्र की सूची निहित हैं ।

03 री अनुसूची - शपथ के प्रारूप ।

04 थी अनुसूची - राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान लिया गया ।

05 वीं अनुसूची - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान को निहित किया गया।

06 वीं  अनुसूची - राज्य असम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान ।

07 वीं अनुसूची - संघ सूची , राज्य सूची और समवर्ती सूची को निहित किया गया।

08 वीं अनुसूची - मान्यता प्राप्त समस्त भाषाओं की सूची का वर्णन ।

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भारतीय संविधान में 9वीं से 12 वीं तक अनुसूचि कोनसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई -


09 वीं अनुसूची - अधिनियमों एवं विनियमों के सत्यापन का प्रावधान । ( 09 वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, द्वारा जोड़ी गयी )

10 वीं अनुसूची - दल - बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान । ( 10 वीं अनुसूची 52 वें संविधान संशोधन 1985, द्वारा जोड़ी गई )

11 वीं अनुसूची - पंचायत की शक्तियाँ , अधिकार और उत्तरदायित्वों का समावेश । ( 11 वीं अनुसूची 73 वें संविधान संशोधन 1992, द्वारा जोड़ी गई  )

12 वीं अनुसूची - नगर पालिका की शक्तियाँ , अधिकार और उत्तरदायित्व । ( 12 वीं अनुसूची 74 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई )

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