घर बैठे बनवाएं पासपोर्ट | पासपोर्ट बनाने के लिए एजेंट के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं ।

घर बैठे बनवाएं पासपोर्ट | पासपोर्ट बनाने के लिए एजेंट के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं ।No need to visit agent to make passport.


SachinLLB : आज हम बात करेंगे पासपोर्ट की क्योंकि कई पासपोर्ट (passport) बनाने के लिए आपको न जाने कितने ऑफिस ओर एजेंट के चक्कर लगाने पड़ते है। लेकिन पासपोर्ट बनाने में बहुत समय की बर्बादी हो जाती है,  अगर आप भी पासपोर्ट बनवाया चाहते हैं, विदेश जाना चाहते है तो पासपोर्ट बनाने के लिए किसी एजेंट के चक्कर लगाने की कोई जरुरत नही हैं। 


आप घर बैठे ही पासपोर्ट बनाने की औपचारिकता (passport formalities) अपने लेपटॉप या मोबाइल से पूरी कर सकते है, विदेश मंत्रालय की एक वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर जाकर पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


पुलिस वेरिफिकेशन [Police Verification] भी ऑनलाइन कर सकते है -


ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन (Online Police Verification) किया जा सकता हैं, पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सम्बंधित थाने में जाकर आप अपने ओरिजनल दस्तावेज दिखाकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते है। 


उसके बाद पासपोर्ट कार्यालय में जाकर  शैक्षणिक डॉक्यूमेंट व अन्य डॉक्यूमेंट दिखाकर सत्यापन कराना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पासपोर्ट आपके बताये गए पते पर पोस्टल सर्विस से भेज दिया जाएगा । 



पासपोर्ट बनवाने का सही तरीका | Right way to get passport -


  • पासपोर्ट बनवाने के लिए विदेश मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


  • पासपोर्ट बनवाने के लिए आप विदेश मंत्रालय के एक मोबाइल ऐप mpassportseva को डाउनलोड करके भी आवेदन कर सकते हैं।


  • पासपोर्ट बनाने के लिए वैसे तो सामान्य तौर पर आवेदन शुल्क 1500 रुपये हैं और अगर अर्जेन्ट पासपोर्ट बनवाना हो तो उसके लिए 3500 रुपये शुल्क है।


इन बातों का अवश्य रखें ध्यान -


यदि पासपोर्ट के लिए विद्यार्थी आवेदन कर रहे है तो विद्यार्थी इस बात का आवश्यक ध्यान रखें कि आवेदन करते समय विद्यार्थी अपना स्थाई पता देते है, जबकि छात्रों को अपने कॉलेज के बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसमें उनका वर्तमान पता व स्थाई पता भी अंकित हो वो देना चाहिए।


यदि कार्यालय का कोई भी कर्मचारी आपसे पैसे की मांग करता है तो सम्बन्धित शिकायत कार्यालय की E-Mail - rpo.bhopal@mea.gov.in पर कर सकते हैं।


अगर किसी अवयस्क आवेदक के माता या पिता विदेश में रहते हैं और बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते है, तो विदेश में स्थित माता या पिता को एनेक्सर डी इंडियन मिशन अथवा दूतावास से सत्यापित करके भेजना अनिवार्य होगा । तथा ओर अधिक जानकारी के लिए अधिकृत वेबसाइट www.passportindia.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।


वे आवेदक जिनके विरुद्ध केस चल रहा है या केस समाप्त हो गया है, उन सभी आवेदकों को पासपोर्ट नियम (passport rules) के अनुसार न्यायालय द्वारा प्राप्त NOC या निर्णय की सत्यापित प्रति देनी होती हैं, जो न्यायालय द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।


आप इस बात का आवश्यकरूप से ध्यान रखें कि पासपोर्ट के लिए आप स्वयं ही आवेदन भरें। आवेदन भरना बहुत ही आसान ओर सरल है, आवेदन किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा न भराये, तथा सही सही जानकारी भरे, गलत जानकारी भरने पर आपकी फ़ाइल होल्ड हो सकती हैं।

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