किसी को भी पुलिस थाने नही बुला सकती पुलिस | हाईकोर्ट [ High Court ] ने सुनाया धारा 91 पर ऐतिहासिक फैसला ।

किसी को भी पुलिस थाने नही बुला सकती Police पुलिस |  हाईकोर्ट [ High Court ] ने सुनाया धारा 91 पर ऐतिहासिक फैसला ।

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SachinLLB : एफआईआर दर्ज किए बिना पुलिस किसी को भी थाने नहीं बुला सकती ।


मामला क्या हैं -


बिलासपुर जिले के सरकंडा थाने में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर ने राजेश्वर शर्मा के खिलाफ एक लिखित शिकायत की  जिसमे शिकायत करते हुए कहा गया कि राजेश्वर शर्मा ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है ।


पुलिस द्वारा शिकायत पर क्या किया गया -


पुलिस ( Police F.I.R. ) ने बिना एफआईआर दर्ज किए शिकायत के आधार पर राजेश्वर शर्मा के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 ( section 91 CrPC ) के तहत नोटिस जारी कर राजेश्वर शर्मा को पूछताछ के लिए बार - बार पुलिस थाने बुलाया और प्रताड़ित किया ।


राजेश्वर शर्मा द्वारा की गई अपील -


पुलिस द्वारा बार - बार थाने पर बुलाकर प्रताड़ित करने पर प्रताड़ना से तंग आकर राजेश्वर शर्मा ने अपने अधिवक्ता सौरभ शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट ( Highcourt ) में एक याचिका दायर की जिसमे बताया कि पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए उसके खिलाफ धारा 91 CrPC का दुरुपयोग करते हुए दिन रात थाने में बुलाकर प्रताड़ित करती है ।


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बिलासपुर हाईकोर्ट ने धारा 91 CrPC पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया  - 


दंड प्रक्रिया संहिता CrPC की धारा 91 को लेकर हाईकोर्ट जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया, फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर के पूर्व प्रारंभिक जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होगी । ओर मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक अहम ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीआरपीसी की धारा 154 ( Section 154 Crpc ) के अंतर्गत एफआईआर के पूर्व प्रारंभिक जांच में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होगी ।

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