बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत COMPLAINT AGAINST INSURANC COMPANY कैसे करें ? IN HINDI

किसी भी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत ( COMPLAINT AGAINST INSURANC COMPANY )  कैसे करें ?  IN HINDI

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SachinLLB : आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ओर बढ़ती हुई महँगाई ने लोगों की कमर ही तोड़ दी है , तथा कुछ छोटी - छोटी सेविंग भी लोगों की बीमारी में खत्म हो जाती है इसलिए जीवन में हम सभी लोगों को कई प्रकार के बीमा करवाने की आवश्यकता पड़ती है।

जैसे कि जीवन बीमा, वाहन बीमा , स्वास्थ्य बीमा , परिवार बीमा , संपत्ति बीमा , फसल बीमा आदि जिससे कि नुकसान की भरपाई आसानी से की जा सकती हैं ।

परन्तु कई लोगों की बीमा कंपनियों ( Insurance company) के खिलाफ कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आती रहती हैं , अगर आप भी अपनी समस्याओं को लेकर बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं है , या बीमा कंपनी आपकी समस्या का निदान करने में आना - कानी कर रही है तो आइए जाने आप किस प्रकार बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत (Complaint against insurance company) कहाँ - कहाँ कर सकते हैं ।

सर्वप्रथम ( First ) यह करें -


यदि आप किसी बात पर या किसी समस्या को लेकर अपनी बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो अपनी बीमा कंपनी की शाखा में जाकर या संपर्क वाले किसी कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी( Grievance Redressal Officer ) से संपर्क करें और अनिवार्य दस्तावेजों सहित लिखित में शिकायत देवें, उसके बाद अपने लिखित शिकायत की दिनांक ओर प्राप्ति रसीद ( Receiving ) लेना ना भूले । किसी भी बीमा कंपनी को आपकी शिकायत पर 2 हफ्तों के भीतर कार्रवाई करनी पड़ती है ।


भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। Insurance Regulatory and Development Authority of India ( IRDAI ) -


यदि बीमा कंपनी द्वारा 2 हफ्तों के भीतर कार्रवाई नहीं कि जाती है , या बीमा कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप रिड्रेसल उपभोक्ता मामले विभाग के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में संपर्क कर सकते हैं जहां आपके पास निम्नलिखित विकल्प मौजूद होते हैं -

  • उपभोक्ता अपनी शिकायत टॉल फ्री नंबर 155255  या 18004254732  पर  दर्ज करा सकते हैं जहां पर आपको एक शिकायत नंबर भी मिलता है ।

  • उपभोक्ता ( Consumer ) E-Mail द्वारा भी अपनी शिकायत Complaints@irdai.gov.in भेज सकते हैं ।

  • अपनी शिकायत को दर्ज करने और शिकायत की स्थिति की निगरानी करने के लिए IRDAI के पोर्टल आई. डी. www.igms.irdai.gov.in पर जाकर Integrated Grievance Management System ( IGMS ) के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं ।

  • उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त भी आप भौतिक रूप से भी IRDAI को डाक या कुरियर के माध्यम से  अपनी लिखित शिकायत भेज सकते हैं ।

लोकपाल स्कीम Lokpal scheme के अंतर्गत शिकायत -


अनेकों लोगों की व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी धारकों की शिकायतें न्यायिक प्रणाली के बाहर ही निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा बीमा लोकपाल स्कीम ( Lokpal scheme ) लागू की गई है , भारत ( India ) कई शहरों में अलग - अलग जगहों पर  लगभग 17 बीमा लोकपाल नियुक्त हैं।

जिस किसी भी बीमा कंपनी से आपको शिकायत है उसके कार्यालय के क्षेत्रानुसार संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले लोकपाल के समक्ष आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं । इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कि केवल 30 लाख रुपये तक के दावे ही बीमा लोकपाल के समक्ष दायर किए जा सकते हैं ।


कंज्यूमर कोर्ट और सिविल कोर्ट के माध्यम से -


किसी भी पॉलिसी होल्डर के पास बीमा कंपनी के खिलाफ दावे के मूल्य तथा क्षेत्रो के अनुसार कंज्यूमर कोर्ट और सिविल कोर्ट ( Consumer and Civil Court ) दोनों में ही केस दायर करने का विकल्प मौजूद होता है ।

यह ध्यान रखें कि अगर आपके बीमा पॉलिसी एग्रीमेंट में मध्यस्थता Arbitration Clause है तो आप अपने वाद के निपटारे के लिए आर्बिट्रेशन ( Arbitration ) में भी जा सकते हैं ।


महत्वपूर्ण सुझाव -


01. किसी भी बीमा पॉलिसी के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लेवें व समझ लेवें ।

02. बीमा पॉलिसी ( Insurance Policy ) लेते समय जहाँ जरूरत लगे वहां महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर अपने वकील ( Advocate ) से कानूनी परामर्श जरूर करें ।

03. अपने केस से सम्बंधित समस्त तथ्यों के हिसाब से ऊपर दिए गए विकल्पों को बिना समय खराब किए उचित कानूनी परामर्श ( Legal advice ) का इस्तेमाल जरूर करें ।

जानकारी अच्छी लगे तो follow & share करें जिससे आपको नई-नई जानकारी मिलती रहे।

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