बदनामी / मानहानि क्या हैं ? ( DEFAMATION ) I. P. C. की धारा 499 से 502 तक।
SachinLLB : मानहानि के अपराध (CRIME) का उस प्रवृत्ति में होता है , जब कोई ऐसे शब्दों को बोलता है जिससे दूसरे व्यक्ति की छवि , या मान - सम्मान या बदनाम करने या लांछन लगाने वाला होता है, जिसका एहसास किसी व्यक्ति को होता है जो यह जानता है कि वह अपने साथियों की दृष्टि में प्रतिकूल मनोभावनाओं का विषय बन गया है ।
मानहानी SECTION 499 IPC -
जब कोई बोले गए या पढ़े जाने वाले आशयित शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या चित्रों, फोटो द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई बदनामी या लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है, कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति , मान - सम्मान की अपहानि (harm to the reputation, honor and respect of such a person) की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति के मान - सम्मान की अपहानि होगी , वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है ।
स्पष्टीकरण 01. किसी मृत व्यक्ति पर कोई लांछन लगाना मानहानि (Defamation) की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति या मान - सम्मान को , यदि वह व्यक्ति जीवित होता , अपहानि करता और उसके परिवार (Family) या अन्य सगे - संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो, मानहानि की कोटि में आ सकेगा।
स्पष्टीकरण 02. किसी भी कंपनी (company) या व्यक्तियों के समूह या संगठनों के सम्बन्ध में उसकी वैसी हैसियत में किसी भी प्रकार का कोई लांछन लगाना मानहानि (Defamation) की कोटि में आ सकेगा ।
स्पष्टीकरण 03. कोई भी लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति या मान - सम्मान की अपहानि (harm to one's reputation or honor) करने वाला नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उस व्यक्ति के आचरण, सदाचार या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे या उस व्यक्ति की जाति, समाज या उसकी आजीविका के सम्बन्ध में उसके शील को हेय न करे या उस व्यक्ति की साख या इज्जत को नीचे न गिराये ।
उदाहरण : A यह विश्वास कराने के आशय से कि B ने C की घड़ी चुराई है , कहता है , B एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने C की घड़ी कभी नहीं चुराई है, जब तक कि यह अपवाद में से किसी के अन्तर्गत न आता हो यह मानहानि है ।
DEFAMATION SECTION 500 IPC -
जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से , या दोनों से दण्डित किया जाएगा । अपराध संगेय ओर कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय।
मानहानि MAANHANI UNDER SECTION 501 IPC -
printing or engraving के मामले जिसे बदनामी के रूप में माना जाता है, छपाई या उत्कीर्णन के मामलों में जो कोई भी छापता है या किसी भी मामले को उत्कीर्ण करता है,
यह जानकर या विश्वास करने का अच्छा कारण है कि , ऐसा मामला किसी व्यक्ति की बदनामी है, उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। असंज्ञेय , जमानतीय , और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय।
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मानहानि MAAN HANI SECTION 502 IPC -
जो कोई भी व्यक्ति मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचने या बेचने के लिए offer करता है , जिसमें यह मामला शामिल है , यह मालूम होने के बाद भी कि उसमें ऐसा मामला शामिल है ,
उसे 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास ओर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार के मामले असंज्ञेय, जमानतीय ओर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
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