PAN Card | व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके पेन कार्ड का क्या करें ? क्या हैं इनकम टैक्स नियम ।
SachinLLB : आज के दौर में हर किसी व्यक्ति को लेनदेन सम्बन्धित कार्य करने के लिए पेन कार्ड (PAN Card ) की आवश्यकता पड़ती है, इसी के साथ भारत में पेन कार्ड और आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। आजकल किसी भी वित्तीय कार्य को करने के लिए इन दोनों दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। तथा कई बार हमारे पास पेन कार्ड (PAN Card ) न होने के कारण हमारे कई अनिवार्य काम अटक जाते हैं।
ऐसे में हमें पेन कार्ड को संभालकर रखना बहुत ही जरूरी है, पेन कार्ड और आधार कार्ड शासकीय और अर्द्धशासकीय सभी जगह एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता हैं,लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद लोग उसके पैन कार्ड को संभालकर रखना भूल जाते हैं। या इधर उधर फेंक देते हैं या नष्ट कर देते हैं, ये सोंचकर की जब व्यक्ति ही नहीं है तो पेन कार्ड को रखकर क्या करना।
लेकिन इसी वजह से कई बार जालसाज लोग उस पेन कार्ड का गलत इस्तेमाल (Fraudsters misuse that PAN card) कर लेते हैं, और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं, या हमने न्यूज के माध्यम है देखा है, की मृत व्यक्ति के पेन कार्ड के जरिए बैंकों और वित्तीय कंपनियों से लोन ले लिया गया है।
अब इतना पड़ने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा की फिर मृत व्यक्ति के पेन कार्ड का क्या करें या ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए ? तो आइए हम आपके इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं -
क्या कहता है, इनकम टैक्स के नियम ? Income tax rules -
यह बात हम सबको पता है कि पेन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। (PAN card is issued by the Income Tax Department) इसी के साथ आयकर विभाग ने मृत व्यक्ति के पेन कार्ड को लेकर भी कुछ नियम बनाए हैं।
इन नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका पेन कार्ड निष्क्रिय या सरेंडर करना पड़ता है।
अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा की निष्क्रिय और सरेंडर कैसे और कहां करें, तो आइए
हम आपको मृत व्यक्ति के पेन कार्ड को निष्क्रिय करने या सरेंडर करने की प्रक्रिया (Process to deactivate or surrender PAN card of a deceased person) के बारे में बताते हैं।
पेन कार्ड को कैसे और कहां सरेंडर करें | How and where to surrender PAN card -
अगर आप अपने किसी भी रिश्तेदार का पेन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफिसर (सम्बन्धित क्षेत्र के आयकर अधिकारी) को एक आवेदन पत्र लिखें।
आवेदन पत्र में आपको पेन कार्ड सरेंडर करने का कारण भी लिखना होगा।
साथ ही आवेदन पत्र में मृतक का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेन कार्ड नंबर आदि सभी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। और साथ में पेन कार्ड की फोटो कॉपी भी संलग्न करनी होगी। इसके साथ ही भविष्य में जरूरत के लिए आवेदन की एक प्रति भी सुरक्षित रख लेवें। दोस्तों जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अवश्य भेजें ताकि वे जालसाज लोगों से बच सकें ।
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